संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल  मध्यप्रदेश शासन  समाचार *सोशल मीडिया और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र,भेजने पर प्रतिबंध

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल 
मध्यप्रदेश शासन 
समाचार
*सोशल मीडिया और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र,भेजने पर प्रतिबंध*


*जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने धारा 144 में जारी किये आदेश* 


 भोपाल 18 दिसंबर 2019


जिला दंडाधिकारी भोपाल श्री तरुण पिथोड़े ने आज धारा 144 के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ज़िले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस, और अन्य सोशल प्लेट फॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, टिप्पणी करने वीडियो, चित्र,  और लोगो को  किसी  के विरुद्ध असामाजिक  प्रदर्शन, आंदोलन के लिए एकत्रित करने  के संदेश फैलाने  पर रोक लगाई है। 
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पिथोडे ने धारा 144 में आदेश जारी कर जिले में सोशल मीडिया में किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत टिप्पणी,फ़ोटो, वीडियो डाले जाने पर उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी, 
यदि किसी व्हाट्सअप, फेस बुक, इंस्टाग्राम,मैसेंजर जैसे  अन्य सोशल प्लेट फॉर्म पर गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री भेजी जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को देना होगी। या फिर पुलिस कंट्रोल रूम 7049106300 पर सूचना देना अनिवार्य होगा।
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क्रमांक/2261/164
 नाथानी /capacity news 


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