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*CAA, NRC पर केंद्र की सफाई- जो 1987 से पहले जन्मे, वे सभी भारतीय*
Updated: Dec 20 2019 07:39 PM |
संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने सफाई पेश की है। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति या जिसके माता-पिता 1987 से पहले पैदा हुए हों, कानून के अनुसार एक भारतीय नागरिक होंगे। संशोधित नागरिकता कानून या देश में लागू हो रही एनआरसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
नागरिकता अधिनियम संशोधन 2004 के मुताबिक असम को छोड़कर शेष देश में अगर किसी के माता-पिता में कोई भी एक भारत का नागरिक है और अवैध अप्रवासी नहीं है तो ऐसे बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। अधिकारी के मुतबिक धिकारी ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति भारत में 1987 से पहले जन्मा है, कानून के मुताबिक उसे स्वत: ही भारत का नागरिक माना जाएगा। असम के मामले में कट ऑफ डेट 1971 है। capacity news